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FSSAI Action: डाबर के 5 प्रोडक्ट्स पर बड़ा एक्शन, 100% शुद्धता के दावे पर बिक्री रोकने के निर्देश, 15 दिन में मांगा जवाब

FSSAI Action अगर आप 100% शुद्धता के दावे के आधार पर डाबर के खाद्य उत्पाद खरीदते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। ...

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FSSAI Action: डाबर के 5 प्रोडक्ट्स पर बड़ा एक्शन, 100% शुद्धता के दावे पर बिक्री रोकने के निर्देश, 15 दिन में मांगा जवाब

FSSAI Action अगर आप 100% शुद्धता के दावे के आधार पर डाबर के खाद्य उत्पाद खरीदते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने डाबर के कई उत्पादों पर किए जा रहे “100%” वाले दावों पर आपत्ति जताई है। नियामक संस्था ने इन दावों को भ्रामक बताते हुए कंपनी से 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है और संबंधित उत्पादों की बिक्री व प्रचार पर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

FSSAI ने क्या कहा?

FSSAI ने 3 अगस्त को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर जानकारी साझा करते हुए बताया कि कंपनी की वेबसाइट और उत्पादों पर किए गए कुछ दावे उपभोक्ताओं को गुमराह करने वाले पाए गए हैं। संस्था का कहना है कि ऐसे दावे खाद्य सुरक्षा एवं मानक (विज्ञापन एवं दावे) विनियम, 2018 के अनुरूप नहीं हैं।

इन दावों पर जताई आपत्ति

FSSAI के अनुसार निम्नलिखित दावे भ्रामक पाए गए—

  • 100% Natural
  • 100% Pure
  • 100% Purity Guaranteed
  • 100% Organic
  • 100% Tender Coconut Water

संस्था का कहना है कि इन दावों के समर्थन में पर्याप्त वैज्ञानिक प्रमाण प्रस्तुत नहीं किए गए हैं और ये उपभोक्ताओं को भ्रमित कर सकते हैं।

किन उत्पादों पर उठे सवाल?

FSSAI ने डाबर के जिन उत्पादों के दावों पर आपत्ति जताई है, उनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं—

  • डाबर शहद (Honey)
  • डाबर घी (Ghee)
  • डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर
  • डाबर ऑर्गेनिक हनी
  • डाबर होममेड कोकोनट मिल्क

‘जैविक भारत’ लोगो पर भी सवाल

FSSAI ने यह भी कहा कि डाबर हिमालयन ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर और डाबर ऑर्गेनिक हनी पर ‘जैविक भारत’ (Jaivik Bharat) लोगो का इस्तेमाल बिना वैध ऑर्गेनिक एंडोर्समेंट के किया गया है, जो नियमों के अनुरूप नहीं माना गया।

कंपाउंड फूड पर ‘100% Purity’ दावा नियमों के खिलाफ

नियामक संस्था के अनुसार डाबर होममेड कोकोनट मिल्क जैसे कंपाउंड (मिश्रित) खाद्य उत्पादों पर “100% Purity” का दावा करना खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत अनुमत नहीं है। इसलिए कंपनी को इस संबंध में भी जवाब देने को कहा गया है।

15 दिन में देना होगा जवाब

FSSAI ने डाबर को निर्देश दिया है कि वह 15 दिनों के भीतर सभी आपत्तियों पर विस्तृत स्पष्टीकरण और अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करे। नियामक संस्था का कहना है कि उपभोक्ताओं को भ्रमित करने वाले दावों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और खाद्य उत्पादों के विज्ञापनों में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी।

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